प्राइवेट टीवी चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम के तहत धर्मों, समुदायों और लोगों के खिलाफ कंटेंट पर रोक लगाने वाले कार्यक्रम संहिता का पालन करना ज़रूरी है Breaking News